ताजा जानकारी के मुताबिक, मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए संजय राउत की सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित किया गया है। साथ ही कोर्ट ने 15 हजार के मुचलके पर उन्हें जमानत भी दे दी है।
पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शिवसेना (यूबीटी) नेता राउत को दोषी ठहराते हुए 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। बाद में कोर्ट ने उनकी सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया और उनकी जमानत अर्जी स्वीकार ली।
मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (शिवडी कोर्ट) ने राज्यसभा सांसद संजय राउत को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत दोषी ठहराया और 15 दिन की जेल के साथ उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद राउत के वकील ने सजा को स्थगित करने और उन्हें जमानत देने के लिए दो याचिकाएं दायर कीं, जिन्हें कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
क्या है पूरा मामला?
मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ निराधार तथा पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए। संजय राउत ने मेधा सोमैया पर मीरा-भयंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से जुड़े कार्य में 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसको लेकर उन्होंने मीडिया में भी बयान दिया था।