आयुक्त हिरे ने साफ कहा है कि बारिश से पहले खतरनाक इमारतें नहीं तोड़ी गईं और कोई हादसा होता है तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी धोखादायक अथवा अति धोखादायक इमारत धराशाई होती है तो उससे होने वाले जानमाल के नुकसान का जिम्मेदार संबंधित अधिकारी को माना जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ मनपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बीते कई साल से बारिश के दौरान भिवंडी शहर में बिल्डिंग गिरने जैसे हादसे होते रहते हैं। इन हादसों में हर साल जान-माल का काफी नुकसान होता है। इस बैठक में अतिरिक्त मनपा आयुक्त अशोक रणखांब, मनपा उपायुक्त (मुख्यालय) दीपक खुर्लेकर, नगर रचनाकार श्रीकांत देव, शहर अभियंता एलपी गायकवाड सहित मनपा के पांचों प्रभाग अधिकारी मौजूद थे।