विदित हो कि मुंबई समेत पूरे राज्य में विभिन्न स्थानों पर सरकारी योजनाओं के तहत घरों का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महाराष्ट्र में 19 लाख किफायती घरों का निर्माण किया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बार घर मिलने के बाद लाभार्थी राज्य में कहीं भी आवेदन नहीं कर सकेगा। हालांकि अन्य आवासीय योजनाओं में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यदि आवेदक को किसी एक सरकारी विभाग के तहत घर मिलता है, तो वह किसी अन्य विभाग के लिए घोषित किए जाने वाले घरों के लिए आवेदन कर सकता है। नई नीति में सटीक प्रावधान को छोड़ दिया गया है। यह कहा जाता है कि यह नीति लागू होने पर विभिन्न सरकारी आवास योजनाओं में स्वचालित रूप से लागू हो जाएगी। मुंबई मंडल के मुंबई मंडल की अध्यक्ष मधु चव्हाण ने कहा कि सरकार के स्तर पर कायदा लागू होने पर इसे म्हाडा में स्वतः घोषित कर दिया जाएगा।