scriptMumbai News: दादर में फूलों की दुकानों को तोड़ने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक, व्यापारियों को मिली बड़ी राहत | Mumbai News: Bombay High Court bans demolition of flower shops in Dadar, big relief for traders | Patrika News
मुंबई

Mumbai News: दादर में फूलों की दुकानों को तोड़ने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक, व्यापारियों को मिली बड़ी राहत

दादर फूल बाजार में कई फूल विक्रेताओं के लिए राहत की खबर आई हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बिना सूचना के कार्रवाई करने को गलत बताते हुए नगर पालिका को 5 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

मुंबईNov 14, 2022 / 10:07 pm

Siddharth

dadar_phool_market.jpg

Dadar Phool Market

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को अगले आदेश तक दादर फूल मार्केट में दुकानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया हैं। याचिकाकर्ताओं को नगर पालिका की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया निर्माण या उसमें कोई बदलाव नहीं करने का आदेश दिया गया है। तो इन फूल विक्रेताओं को फिलहाल राहत मिल गई है।
सेनापति बापट मार्ग पर उपेंद्र नगर भवन में फूल विक्रेताओं के कुछ स्टॉल हैं। उपेंद्र नगर सहकारी समिति से शिकायत मिलने के बाद इमारत की 30 में से चार दुकानों के किरायेदारों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और नगर पालिका ने अवैध निर्माणों को गिराना शुरू कर दिया है।
यह भी पढ़ें

Pune News: मार्केट यार्ड शूटिंग मामले में 7 लोग गिरफ्तार, बिजनेसमैन के ऑफिस में घुसकर लूटे थे लाखों रुपए

याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है और याचिकाकर्ताओं द्वारा परिसर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। इस याचिका पर सोमवार को जस्टिस आरडी धानुका और जस्टिस कमल खाता की बेंच के समक्ष सुनवाई हुई।
सोसायटी से उचित शिकायत मिलने के बाद ही नगर पालिका द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। और नगर पालिका की ओर से कोर्ट में दावा किया गया कि नियम के मुताबिक किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि नगर पालिका ने अवैध रूप से दुकान का शटर तोड़ दिया और उन्हें इमारत के परिसर में खुली जगह में फूल बेचने के लिए मजबूर किया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नगर पालिका को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है। साथ ही, क्या नगरपालिका के पास इस ढांचे को गिराने की कार्रवाई करने का अधिकार है?, और अधिनियम के किन प्रावधानों के तहत? हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान फैसला सुनाने की बात कहते हुए याचिका पर सुनवाई 5 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
क्या हैं मामला: ये दुकानें नियमानुसार पंजीकृत हैं और पिछले 50 वर्षों से किराएदार इस क्षेत्र में फूलों का व्यवसाय कर रहे हैं। हालांकि नगर निगम ने बिना कोई पूर्व सूचना दिए फूल बाजार में घुसकर जबरन लड्डू काटने शुरू कर दिए। यह जगह विजयसिंह उपेंद्रसिंह खासगीवाले के स्वामित्व में था और यशवंत जीवन पाटिल को पगड़ी के आधार पर पट्टे पर दिया गया था। पाटिल ने साल 1990 में अपना कब्जा याचिकाकर्ताओं को हस्तांतरित कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने दिसंबर 2016 में नगर पालिका द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया है। उसके बाद जनवरी 2017 में उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने जुलाई 2017 में लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। लेकिन नगर पालिका ने याचिका में बताया है कि उसने अभी तक इस पर फैसला नहीं सुनाया है।

Hindi News / Mumbai / Mumbai News: दादर में फूलों की दुकानों को तोड़ने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक, व्यापारियों को मिली बड़ी राहत

ट्रेंडिंग वीडियो