मिली जानकारी के मुताबिक, आइसक्रीम में कटी हुई उंगली और किसी की नहीं बल्कि आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री के एक कर्मचारी की ही है। डीएनए टेस्ट में सैंपल भी मैच हो गया है।
क्या है मामला?
दो हफ्ते पहले मुंबई के मलाड इलाके में एक डॉक्टर को यम्मो आइसक्रीम ब्रांड के बटरस्कॉच कोन आइसक्रीम के अंदर इंसान की उंगली मिली थी। डॉक्टर ऑर्लेम ब्रैंडन सेराओ (26) ने इसको लेकर मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। एक अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में मांस का टुकड़ा मिलने की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई। यम्मो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 272, 273 और 336 के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही जांच के लिए कथित उंगली को फोरेंसिक लैब भेजा गया।
पुलिस जांच में सुलझी गुत्थी
जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि यम्मो आइसक्रीम बनाने वाली पुणे की फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी को कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में उंगली में चोट लगी थी। इसके साथ ही यह भी पता चला है कि जिस आइसक्रीम में उंगली का टुकड़ा मिला, वह दुर्घटना वाले दिन ही पैक की गई थी। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए उस कर्मचारी के सैंपल लैब में भेजे थे।
FSSAI ने लिया एक्शन
मुंबई के 26 वर्षीय डॉक्टर ऑर्लेम सेराओ के मुताबिक उनकी बहन ने 12 जून को एक होम डिलीवरी ऐप से यम्मो की कोन बटरस्कॉच आइसक्रीम (Yummo Butterscotch) मंगवाई थी। सेराओ ने कहा, आइसक्रीम खाते समय उनके मुंह में जब ठोस चीज आई तो उन्होंने सोचा कि यह अखरोट या चॉकलेट का टुकड़ा हो सकता है। लेकिन जब मुंह से बाहर निकालकर देखा तो वह उंगली का टुकड़ा था। वह अंगूठे जैसा दिख रहा था और उसमें नाखून भी था। इस वाकिये के बाद यम्मो कंपनी ने अपनी सफाई में कहा की उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया है और थर्ड-पार्टी निर्माण इकाई से आइसक्रीम की सप्लाई रोक दी है। इस बीच, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक (FSSAI) ने यम्मो आइसक्रीम को आपूर्ति करने वाली उस निर्माता कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया।