एक अधिकारी ने बताया कि लिव-इन रिलेशनशिप खत्म होने के बाद 29 वर्षीय आरोपी किरण बागराओ (Kiran Bagrao) ने एक महिला का निजी वीडियो वायरल कर दिया। उसके खिलाफ 47 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी जब महिला के साथ रिश्ते में था तो उसने नहाते हुए उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था। आरोपी ने महिला के सोने के आभूषण भी ले लिए थे। बाद में महिला ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और किरण से अपने गहने वापस मांगे।
अधिकारी ने कहा, “जब पीड़िता ने आरोपी से मिलने से इनकार कर दिया, तो उसने उसे गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी और उसे जान से मारने की धमकी दी।” पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने उसके प्राइवेट वीडियो व्हाट्सअप (WhatsApp) पर लोगों को भेजे है।
ठाणे के कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा, “आरोपी और महिला अगस्त 2022 से इस साल जनवरी तक डोंबिवली और माजीवाड़ा इलाके में लिव-इन रिलेशनशिप में थे।” महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 406, 506, 509 और आईटी एक्ट के प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।