Girl Scheme: महाराष्ट्र में बेटियों के लिए ‘लेक लाडकी योजना’ लागू, सरकार देगी 1 लाख रुपये, जानें डिटेल
किसे मिलेगा बीमा कवर
बीमा कवर सरकारी या सहायता प्राप्त कॉलेजों के सभी छात्रों पर लागू होगा। सरकारी आदेश में कहा गया है कि प्राथमिक बीमा धारक छात्र/छात्राएं होंगी, जबकि सेकंडरी बीमा सदस्य अभिभावक (कोई एक) होगा। अभिभावक का बच्चे के शैक्षणिक संस्थान के प्रवेश फॉर्म में पंजीकृत होना आवश्यक है।
इन मामलों में नहीं मिलेगा फायदा
आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास, प्रेगनेंसी या प्रसव, मोटर रैलियों और एडवेंचर खेलों में भाग लेने, युद्ध, आतंकवाद (नक्सली हमले को छोड़कर), ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ, तत्काल लाभार्थी द्वारा हत्या, न्यूक्लियर रेडिएशन, शराब के प्रभाव में कोई भी आकस्मिक घटना और दुराचार की घटनाओं से उत्पन्न दुर्घटनाओं के मामलों में छात्रों को बीमा कवर नहीं दिया जाएगा।