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Maharashtra: गिरफ्तारी के नियमों को इस तारीख तक सही से समझ लें सभी पुलिस वाले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के पुलिस वालों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा है कि 30 अगस्त तक गिरफ्तारी के नियमों को सही से समझ लें।

मुंबईAug 14, 2022 / 03:39 pm

Subhash Yadav

All policemen in State should be aware of arrest norms by August 30 Told Bombay High Court

Maharashtra: गिरफ्तारी के नियमों को इस तारीख तक सही से समझ लें सभी पुलिस वाले, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

Maharashtra News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई सहित राज्य के सभी पुलिस वालों को आदेश दिया है कि वह गिरफ्तारी के दौरान की कार्रवाइयों और नियमों को सही तरीके से समझ लें। अदालत ने इसके लिए 30 अगस्त तक का समय दिया हुआ है। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगर गाइडलाइंस का सही से पालन नहीं किया गया तो संबंधित पुलिस और उनके सीनियर अधिकारी पर एक्शन लिया जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि गिरफ्तारी किए जाने के कारणों को लेकर जो राज्य के डीजीपी की तरफ से निर्देश और गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन्हें पुलिस के सभी दल 30 अगस्त तक अच्छे से जान और समझ लें। ताकि गिरफ्तारी से जुड़े मामले में किसी तरह की गलती न हो वरना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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ठाणे के एक आरोपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकलपीठ की तरफ से यह आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार करने से जुड़ी सभी डिटेल्स सभी थाने के प्रभारियों और जांच अधिकारियों केजरिए दी जाएगी।
अदालत ने कहा है कि संबंधित पुलिस कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और उपविभागीय पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अफसरों तक यह जानकारी सही से पहुंच रही है। साथ ही कहा कि गाइडलाइन्स सरकारी वेबसाइटों और पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर भी डाली जाए। जिससे आसानी से लोग इसे समझ सकें।

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