महाराष्ट्र सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ का जीआर जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया कि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना 1 जुलाई से लागू होगी।
जानिए कौन पात्र है और कौन नहीं?
महिला लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए।
गरीबी रेखा से नीचे 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाओं, विधवाओं, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक महिला का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
इनकम टैक्स देने वाले परिवार की महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
जिन महिलाओं के परिवार के सदस्य सरकारी पदों पर कार्यरत हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं वे भी पात्र नहीं हैं।
वर्तमान में अन्य सरकारी वित्तीय योजनाओं से 1,500 रुपये से अधिक का लाभ पाने वाली महिलाएं भी योजना के लिए अयोग्य हैं।
जिनके परिवार के सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हैं, वे महिलाएं भी पात्र नहीं हैं।
पांच एकड़ से अधिक कृषि भूमि या चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) रखने वाले परिवारों की महिलाएं भी इस योजन का लाभ नहीं ले सकेंगी।