जानकारी के मुताबिक, राज्य चुनाव आयुक्त यूपीएस मदान (Urvinder Pal Singh Madan) ने बताया कि सभी जगहों पर 5 नवंबर 2023 को मतदान होगा। उन्होंने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में आज से आचार संहिता लागू हो गई है। इस चुनाव के लिए उम्मीदवार 16 से 20 अक्टूबर 2023 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 23 अक्टूबर 2023 को होगी। उम्मीदवार 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव चिह्न भी उसी दिन वितरित किये जायेंगे।
राज्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के लिए 5 नवंबर को मतदान सुबह 7.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक होगा। जबकि वोटों की गिनती 6 नवंबर 2023 को होगी। हालांकि गढ़चिरौली और गोंदिया के नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान का समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही रहेगा। इन नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी सुरक्षा के बीच 7 नवंबर को वोटों की गिनती होगी।
बताया जा रहा है कि अनेक जगहों पर कार्यकाल जनवरी 2023 के बाद समाप्त हो गया था। नौ महीने बीत जाने के बाद चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ हैं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। हालाँकि, इससे पहले ही 92 नगर परिषदों के चुनावों की घोषणा हो गई थी, जिस पर कई ने आपत्ति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि 92 नगर परिषद चुनावों में भी ओबीसी आरक्षण लागू किया जाए। वहीं, एकनाथ शिंदे सरकार ने महाविकास अघाड़ी (MVA) काल में बनाए गए नये वार्ड ढांचे को बदलने का फैसला लिया। इस फैसले को भी शीर्ष कोर्ट में चुनौती दी गयी। इसके चलते नगर निगम चुनाव अटक गए हैं।