पिछले हफ्ते मायानगरी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया था। मलाड (Malad News) इलाके में एक डॉक्टर को यम्मो आइसक्रीम (Yummo ice cream) ब्रांड के कोन आइसक्रीम के अंदर इंसान की कटी उंगली मिली थी। डॉक्टर ऑर्लेम ब्रैंडन सेराओ (26) ने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद मलाड पुलिस ने यम्मो आइसक्रीम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मलाड पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम में मांस का एक टुकड़ा मिला है। जांच के लिए टुकड़े को जब्त कर लिया गया और फोरेंसिक लैब भेजा गया। कंपनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 272, 273 और 336 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस जांच में सुलझी गुत्थी!
जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि यम्मो आइसक्रीम की पुणे फैक्ट्री में काम करने वाले एक कर्मचारी को हाल ही में हुए एक दुर्घटना में उंगली में चोट लगी थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि जांच में पता चला है कि जिस आइसक्रीम में उंगली का टुकड़ा मिला, वह दुर्घटना वाले दिन ही पैक की गई थी। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए उस कर्मचारी के सैंपल लैब भेजे हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि उंगली उसी कर्मचारी की है या नहीं। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।
FSSAI ने लिया एक्शन
मुंबई के 26 वर्षीय डॉक्टर ऑर्लेम सेराओ ने बताया कि उनकी बहन ने पिछले बुधवार को एक होम डिलीवरी ऐप से यम्मो की कोन बटरस्कॉच आइसक्रीम (Yummo Butterscotch) मंगवाई थी। सेराओ ने कहा, आइसक्रीम खाते समय उनके मुंह में जब ठोस चीज आई तो उन्होंने सोचा कि यह अखरोट या चॉकलेट का टुकड़ा हो सकता है। लेकिन जब मुंह से बाहर निकाल कर देखा तो वह उंगली का टुकड़ा था। यह अंगूठे जैसा लग रहा था और उसमें नाखून भी था। इस वाकिये के बाद यम्मो कंपनी ने अपनी सफाई में कहा की उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया है और थर्ड-पार्टी निर्माण इकाई से आइसक्रीम की सप्लाई रोक दी है। इस बीच, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक (FSSAI) ने यम्मो आइसक्रीम को आपूर्ति करने वाली उस निर्माता कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।