बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दे दी है। 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के लिए राजन को दोषी ठहराया गया था। इसी साल 30 मई को एक विशेष मकोका अदालत ने छोटा राजन को अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने आज राजन को जमानत दे दी। इसके साथ ही विशेष मकोका अदालत के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला होने तक उसकी आजीवन कारावास की सजा को भी निलंबित कर दिया है।
यह राजन की दूसरी उम्रकैद कारावास की सजा थी। इससे पहले उसे 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे (journalist Jyotirmoy Dey murder case) की हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा है।
28 साल बाद हत्या के मामले में छोटा राजन बरी
इसी साल मार्च महीने में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 1996 में डोंगरी के रहने वाले सैय्यद सोहेल मकबूल हुसैन की हत्या के मामले में छोटा राजन को बरी कर दिया था। तब सबूतों के अभाव में राजन को बरी किया गया। हालांकि, राजन के पूर्व गुर्गे एजाज लकड़वाला उर्फ अज्जू को मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जो वारदात में शामिल शूटर्स के साथ था।
कौन है छोटा राजन?
बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का असली नाम राजेंद्र सदाशिव निकल्जे (Rajendra Sadashiv Nikalje) है। राजन मूल रूप से मुंबई के चेंबूर (Chembur) का रहने वाला हैं। राजन को 2015 में इंडोनेशिया (Indonesia) के बाली (Bali) से गिरफ्तार किए जाने के बाद भारत डिपोर्ट किया गया था। तब से वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। 2018 में राजन को 2011 में पत्रकार जेडे की हत्या (J Dey’s Murder Case) के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।