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प्रथमा बैंक चेयरमैन के विदाई समारोह में कर्मचारियों ने उड़ाई लॉक डाउन की धज्जियां, न मास्क,न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मुरादाबाद (Moradabad) मंडल की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने बताया कि रेलवे की नई गाइडलाइन के तहत ही अब यात्री ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही प्रत्येक यात्री की कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) के तहत आवश्यक जांच की जाएगी। इसके बाद ही यात्रियों को ट्रेन में बैठने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी यात्री का टिकट आरएसी या वेटिंग में है तो उन्हें यात्रा करने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जनरल टिकट भी जारी नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही मास्क के बगैर रेलवे स्टेशन में एंट्री की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि यात्री मास्क के स्थान पर गमछा, दुपट्टा या किसी अन्य कपड़े से मुंह ढंक सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि किसी यात्री का टिकट कंफर्म है और उसे तेज बुखार या उसमें कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो उसे सफर करने से रोक दिया जाएगा। उन यात्रियों को रेलवे पूरा किराया रिफंड करेगा। हालांकि उस यात्री को टीटीई का सार्टिफिकेट दिखाना होगा, जिसमें लिखा होगा कि स्क्रीनिंग के बाद उसे सफर करने की अनुमति नहीं मिली। इसके लिए वह दस दिन के भीतर काउंटर से रिफंड ले सकता है।
उन्होंने बताया कि इसी के साथ रेलवे यात्रियों से अपील करता है कि यात्री घर से खाना-पानी लेकर आएं। रेलवे उनसे टिकट के अलावा किसी तरह का कैटरिंग चार्ज नहीं वसूलेगा। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए प्री-पेड खाने की बुकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। हालांकि ट्रेन में बिस्किट, चिप्स के साथ खाने की चीजों और पानी की सुविधा कैश के आधार पर उपलब्ध होगी।
बता दें कि रेलवे ने ट्रेन में कंबल, चादर और तौलिया नहीं देने का निर्णय भी लिया है। इसलिए यात्रियों को अपने साथ ही इन चीजों को लेकर भी चलना होगा। यह भी पढ़ें-
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