मोहम्मद शमी को मिली बड़ी राहत, हसीन जहां मामले में कोर्ट ने सुनाया यह बड़ा फैसला उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह डिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव मूंढ़ा इम्मा के रहने वाले मोहम्मद अरमान ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी व उनके भाइयों हसीब अहमद व मोहम्मद कैफ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर धमकी देने का आरोप लगाया था। अरमान का आरोप था कि शमी व उनके भाइयों ने देख लेने की धमकी दी थी। इसके बाद अरमान ने इसकी शिकायत डीजीपी के साथ ही एसपी सुधीर कुमार सिंह से की थी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ सदर जितेंद्र सिंह को जांच सौंपी थी। इसके बाद जहां बुधवार को शिकायतकर्ता अरमान ने अपने बयान दर्ज कराए, वहीं गुरुवार को हसीब अहमद ने सीओ दफ्तर जाकर अपने बयान दर्ज कराते हुए अपना पक्ष रखा। साथ ही दोनों पक्षों ने ही व्हाट्सएप ग्रुप की चैटिंग की छाया प्रति भी सीओ को उपलब्ध कराई। अपने बयान में हसीब ने आरोप लगाया कि अरमान ने व्हाट्सएप ग्रुप पर उनके स्वर्गीय पिता के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके जवाब में ही शमी व उसने भी टिप्पणी की थी। हालांकि उन्होंने धमकी के आरोप को निराधार बताया है। जबकि अरमान ने धमकी देने का आरोप लगाया। यहां बता दें कि मोहम्मद अरमान, शमी की पत्नी हसीन जहां की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे में भी गवाह है।
शमी की लाइन लेंथ बिगाड़ने को पत्नी हसीन जहां ने खेला अब से मास्टर स्ट्रोक उधर, मोहम्मद शमी ने भी इंग्लैंड से फोन कर सीओ को अपने बयान दर्ज कराए और चैटिंग पर अपने स्वर्गीय पिता का अपमान किए जाने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले में सीओ जितेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। सीओ ने बताया कि जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।