न्यायाधीश ने तब लिखा था कि कॉमर्स विभाग ने अपने अधिकार सीमा से बाहर निकल कर इस प्लेटफॉर्म पर ट्रांसजेक्शन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। इससे पहले चीनी शॉर्ट-वीडियो मेकिंग एप ने यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स में एक याचिका दायर की थी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी निवेश पर ट्रंप प्रशासनों की समिति (सीएफयूआईएस) द्वारा कार्रवाई की समीक्षा करने का आह्वान किया गया था।
बता दें कि कोर्ट ने रोक तीन टिकटॉक यूजर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई थी। याचिका लगाने वालों में पेन्सिलवेनिया के एक कॉमेडियन और दो अन्य क्रिएटर शामिल थे। याचिका दायर करते हुए इन्होंने कहा था कि अगर एप बंद हो गया तो वे जीवन-यापन के लिए कमाई नहीं कर पाएंगे। इस पर फैसला लेते हुए न्यायाधीश वेंडी वीटलस्टोन ने कहा कि ऐप बंद होने के बाद क्रिएटर्स अपने लाखों फॉलोअर्स को खो देंगे और इसके साथ उनसे ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी छिन जाएगी।
टिकटॉक अपने यूजर्स को वीडियो हटाने का कारण भी बताएगी। टिकटॉक ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अब वह अपने यूजर्स को उनके वीडियो को प्लेटफॉर्म से हटाने का कारण भी बताएगा। प्रभावित यूजर्स के पास हटाए गए कंटेंट के लिए अपील करने का विकल्प भी होगा। TikTok ने अपने बयान में कहा कि हम वीडियो बनाने वाले को बताएंगे कि किस नीति का उल्लंघन किया गया था, जिससे वीडियो को हटाया गया और साथ ही वीडियो निर्माता के पास अपील करने का भी अधिकार होगा।