मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ऐलान करते हुए खुलासा किया कि यह पूर्ण लॉकडाउन 10 मई से 24 मई तक रहेगी। हालांकि, लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक आवश्यक सेवाओं पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस के कारण 592 मौतें हुईं थी। यह एक दिन में मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। कर्नाटक में प्रतिदिन 45 हजार से अधिक नए कोरोना संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं।
लॉकडाउन में किसकी अनुमति नहीं लॉकडाउन के दौरान स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, पार्क, क्लब, थिएटर और बार जैसे सभी सार्वजनिक स्थानों को बंद रखा जाएगा। सभी सामाजिक,राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य निलंबित हैं। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे।
राज्य में मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी टैक्सी,ऑटो रिक्शा और कैब सेवाओं को अनुमति नहीं दी जाएगी (केवल आपातकालीन स्थिति को छोड़कर)। होटल और रेस्तरां आम जनता के लिए बंद रहेंगे। हालांकि, रसोई खाद्य पदार्थों के वितरण काम कर सकते हैं। जिन नागरिकों को उड़ानों और ट्रेनों के माध्यम से यात्रा करनी है, उन्हें लॉकडाउन के दौरान स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी और उनके टिकट ट्रैवल पास के रूप में काम करेंगे।
लॉकडाउन के दौरान क्या अनुमति है सभी स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। सभी प्रकार के सामानों और कार्गो की सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं होगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कोरोना वायरस से संबंधित नियमों का पालन किया जाएगा। किराने की दुकानों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को सुबह 6 से 10 बजे तक कार्य करने की अनुमति होगी।
शराब की दुकानों को चार घंटे के लिए खोला शराब की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पुश कार्ट के माध्यम से सब्जियों और फलों की बिक्री की अनुमति है। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मिल्क बूथ खुलेंगेे। बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम सामान्य कामकाजी घंटों के अनुसार कार्यात्मक रहेंगे। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रसारण मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इंटरनेट और केबल सेवा ऑपरेटरों को लॉकडाउन के दौरान अनुमति दी जाएगी।