बता दें कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कुछ अन्य जरूरी सेवाओं को शुरू करने की इजाजत दे दी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बुधवार को ही अनलॉक 5.0 गाइडलाइंस गृह मंत्रालय की ओर से जारी कर दिए गए। त्योहारों के मौसम को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5.0 में पहले की तुलना में छूट बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार ने मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई है। इसके लिए सूचनां और प्रसारण मंत्रालय द्वारा अलग से एसओपी जारी की गई हैं।
Report : महिलाएं बिना वेतन के घर में रोज करती हैं 5 घंटे से ज्यादा काम दूसरी तरफ स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर निर्णय लेने का अधिकारी राज्य सरकारों को देने से भी इन संस्थानों की ठप पड़ी गतिविधियों के शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं।
अनलॉक 5.0 यानि अक्तूबर से नवंबर तक होने वाले भारतीय त्योहार जैसे की नवरात्रि, दशहरा, दीपावली के लिए केंद्र सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में इस बात का खास ध्यान रखा है। ताकि देशभर में लोग कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों के साथ त्यौहारों को भी उत्साह के साथ मना सकें।
त्योहारी मौसम में केंद्र सरकार ने इन गतिविधियों में दी छूट : कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर सिनेम और मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता के 50% तक के लिए खोलने की अनुमति। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से SOP जारी किया जाएगा।बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी गई, जिसके लिए वाणिज्य विभाग SOP जारी करेगा।
खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूलों, मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को भी खोलने की अनुमति मिल गई है। जहां तक स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए की बात है तो इसे खोलने और न खोलने को लेकर फैसला लेने का अधिकार केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को दी है। 15 अक्टूबर, 2020 के बाद से इन्हें चरणबद्ध तरीके से खोलने को कहा गया है।
School reopen guidelines : राज्य सरकारों को मिली 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों को खोलने की इजाजत, माता-पिता की सहमति अनिवार्य सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्य और अन्य समारोहों को पहले से ही 100 व्यक्तियों की उच्चतम सीमा के साथ अनुमति दी जा चुकी हैं। कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर, 100 व्यक्तियों की सीमा से परे ऐसी सभाओं की अनुमति शर्तों के साथ दी गई हैं। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के निमयों पर सख्ती से अमल करने को कहा गया है।