अनलॉक-4 की गाइडलाइन
कोरोना संकट के बीच लगातार केंद्र सरकार अनॉलक प्रक्रिया के जरिए जिंदगी को पटरी पर लाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब अनलॉक-4 की गाइडलाइन भी शनिवार को गृहमंत्रालय की ओर से जारी की गई।
अनलॉक -4 में मेट्रो सेवा शुरू करने की इजाजत दी गई है। सात सितंबर से आप मेट्रो की सवारी की जा सकेगी। हालांकि, रेड जोन में मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। 2. ई-परमिट की जरूरत नहीं
अब एक राज्य से दूसरे राज्य व्यक्ति और वस्तुओं के आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमोदन या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि बिना केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारें स्थानीय लॉकडाउन नहीं लगाएंगी।
30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की इजाजत दी जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 फीसदी तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कामों के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।
25 मार्च से बंद ओपन थिएटर को लेकर भी अनलॉक-4 की गाइडलाइन में जिक्र है। 21 सितंबर से इन्हें खोलने की इजाजत दी गई है। 5. इन्हें नहीं मिली मंजूरी
अनलॉक-4 में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय की ओर से मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी।
गाइडलाइन में अब सामाजिक स्थलों और कार्यक्रमों में एक्तर होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा किया गया है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई है। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी जरूरी होगी।
अनलॉक-4 के तहत देशभर में अब राजनीतिक कार्यक्रमों को करने के भी इजाजत दी गई है। हालांकि इसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग करना होगी। दरअसल बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है, ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रमों को इजाजत दी गई है।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाएगा, जिसमें सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना शामिल है। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
अनलॉक-4 में भी सरकार ने संवेदनशील व्यक्तियों के घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रखी है। दरअसल 65 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम उम्र वालों को अति आवश्यक काम ना होने पर घर से ना निकलने की सलाह दी गई है।