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मुंबई की एक विशेष मकोका अदालत ने प्रत्यर्पित गैंगस्टर राजेंद्र निकल्जे उर्फ छोटा राजन और छह अन्य को रियल एस्टेट डेवलपर की हत्या का प्रयास करने का दोषी पाया था और उन्हें 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुंबई में मंगलवार को महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) की विशेष अदालत ने रियल एस्टेट डेवलपर अजय गोसलिया की हत्या के प्रयास के मामले में राजन और उसके सहयोगियों – कौशिक राजगौर, अरविंद उर्फ अरण्या शिंदे, सुनील कुमार उर्फ पीयूष, विलास भारती, प्रकाश उर्फ पाक्या, रोहित उर्फ सतीश कालिया पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। राजन को 2015 में इंडोनेशिया के बाली से प्रत्यर्पित किया गया था।
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आपको बता दें कि छोटा राजन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंग का हिस्सा था, लेकिन बाद में आपसी रंजिश के कारण दोनों में टकराव हो गया था, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। जिसके बाद बैंकॉक में दाऊद की ओर से छोटा राजन पर जानलेवा हमला भी किया गया था। हालांकि इस दौरान वह बच निकला था। छोटा राजन के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद सीबीआई ने उसको मलेशिया से गिरफ्तार कर लिया था। जिसके बाद उसको 2015 में भारत लाया गया था। वहीं, भारत लाने के बाद छोटा राजन पर हमले की आशंका को देखते हुए उसको दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया था।