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मंत्रालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण अगर मोटर व्हीकल्स संबंधित किसी डॉक्युमेंट का काम पूरा नहीं हो पाया है या उसका रिन्युवल नहीं हो सका है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक छूट दी गई है। इस अवधि में किसी भी तरह की कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं लगेगी।
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आपको बता दें क मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत आवश्यक दस्तावेजों की अंतिम तिथिी को बढ़ा दिया था। मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि 1 फरवरी 2020 के बाद से जिन दस्तावेजों का रिन्युवल खत्म हो गया है तो 30 जून तक उसको वैध ही माना जाएगा।