राकेश टिकैत ने किया खुलासा: अभी इतने दिन और चलेगा किसानों का आंदोलन
कोई शख्स कालेधन के खिलाफ सूचना दे सकता है
आयकर विभाग के अनुसार मुहिम के तहत कोई शख्स कालेधन के खिलाफ सूचना दे सकता है। विभाग की ओर से इसके लिए ऑनलाइन सेवा की भी शुरुआत की है। इसके साथ ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक ऑटोमेटेड ई-पोर्टल भी लॉंच किया है। देश में कालेधन पर प्रहार करने के लिए लॉंच की गई इस वेबसाइट पर जाकर किसी भी व्यक्ति की देश या विदेश में अघोषित संपत्ति या कर चोरी संबंधी काई भी सूचना ऑनलाइन की जा सकती है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस पोर्टल पर मिलने वाली किसी भी सूचना पर आयकर विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा।
West Bengal: जेपी नड्डा के निशाने पर ममता, बोले- ‘दीदी’ ने अन्याय किया
ई-गवर्नेंस को भी बढ़ावा दिया
आपको बता दें कि कालेधन की धरपकड़ के लिए यह शुरुआत केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से की गई है। इसके साथ-साथ मंत्रालय ने ई-गवर्नेंस को भी बढ़ावा दिया है। जिसके तहत आप किसी भी शख्स या कंपनी को लेकर ब्लॉक मनी, बेनामी संपत्ति की सूचना ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सरकार को दे सकते हैं और पुरस्कार पा सकते हैं। इसके लिए सीबीडीटी ने ई-फाइलिंग पोर्टल पर इससे जुड़े लिंक को भी एक्टिव कर दिया है। कालेधन संबंधी सूचना देने वाले को इस लिंक https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर जाकर File complaint of tax evasion/undisclosed foreign asset/ benami property केवल यह क्लिक करना होगा, जिसके साथ उसकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। इसकी सबसे खास बात यह है कि ई-पोर्टल के माध्यम से सूचना देने वाले को अपना पैन या आधार नंबर भी नहीं देना होगा। हालांकि इसके लिए शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर जरूर अनिवार्य किया गया है। क्योंकि शिकायत दर्ज किए जाने के संबंध ओटीपी शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर ही जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान- देश में अब इतने लोगों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन
सूचना देने वाले को पांच करोड़ रुपए तक की राशि बतौर इनाम
सरकार की ओर से की गई इस पहल के अनुसार सूचना देने वाले को बेनामी संपत्ति के मामले में एक करोड़ रुपया व देश से बाहर कालाधन रखने या कर चोरी से जुड़ी सूचना देने वाले को पांच करोड़ रुपए तक की राशि बतौर इनाम देने का प्रावधान किया गया है।