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Sushant Death Case : CBI जांच को चुनौती देना महाराष्ट्र सरकार के लिए नामुमकिन जैसा, ये है 5 बड़ी वजह

Supreme Court ने कहा सुशांत मामले की जांच अब केवल सीबीआई ( Sushant Singh Rajput Cbi ) करेगी। उसे सभी एफआईआर पर जांच का अधिकार होगा।
शीर्ष अदालत ने सभी किंतु और परंतु के साथ महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) की अपील खारिज की।
महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच ( CBI Probe ) में करे सहयोग, मुंबई पुलिस ( Mumbai Police ) जांच से जुड़ी सभी दस्तावेज जांच एजेंसी के हवाले करे।

Aug 19, 2020 / 03:49 pm

Dhirendra

Sushant Singh Rajput

Supreme Court ने कहा सुशांत मामले की जांच अब केवल सीबीआई ( Sushant Singh Rajput Cbi ) करेगी। उसे सभी एफआईआर पर जांच का अधिकार होगा।

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ( Bollywood Actor Sushant Singh Rajput ) की मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने सीबीआई ( CBI Probe ) के हवाले कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी कानूनी किंतु और परंतु की संभावनाओं को समाप्त कर दिया है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने बुधवार को साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच के मामले को महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra Government ) चुनौती ( Challenge ) नहीं दे सकेगी। यही वजह है कि अब महाराष्ट्र सरकार के लिए इस जांच को चुनौती देना नामुमकिन जैसा हो गया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुशांत की गर्लफ्रेंड रह चुकीं रिया चक्रवर्ती ( Rhea Chakraborty ) ने पटना की जांच को मुंबई ट्रांसफर करने की अपील की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसला रिजर्व रखते हुए सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा था। आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इस फैसले के महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी हुई है। अब उद्धव सरकार के लिए इस फैसले को चुनौती देना नामुमकिन जैसा हो गया है। आइए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की 5 बड़ी वजह।
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आइए जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें जिसकी वजह से इस फैसले को चुनौती देना मुश्किल होगा।
1. सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ढेरों आशंकाओं के बावजूद मुंबई पुलिस ने राजपूत की मौत के लिए केवल एक्सीडेंटल मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी। इस तरह की जांच में पुलिस को सीमित दायरे में रहकर जांच करनी होती है।
2. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार के वकील ने अदालत से कहा कि हम फैसले को चुनौती देंगे। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह 35 पेज का जजमेंट है। पहले आप इसको पढ़िए। हमने हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन करने के बाद फैसला सुनाया है।
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3. सुशांत डेथ केस दो राज्यों के बीच उलझी इस गुत्थी को सुलझाते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हृषिकेश रॉय की सिंगल बेंच ने कहा कि सुशांत सुसाइड केस की जांच अब सीबीआई करेगी। पटना में जो एफआईआर दर्ज की गई है। वो कानून सम्मत है। बिहार पुलिस की एफआईआर में कोई कमी नहीं है।
4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच में सहयोग करना होगा। मुंबई पुलिस को इस मामले के सारे सबूत सीबीआई को सौंपने होंगे। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी जिसकी इजाजत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया।
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5. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे के रहस्य की जांच का CBI को एकमात्र अधिकार होने के बारे में किसी को कोई भ्रम न हो। कोई भी अन्य राज्य पुलिस इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। CBI न केवल पटना में हुई एफआईआर बल्कि राजपूत की मौत के मामले से जुड़ी किसी अन्य एफआईआर की जांच करने में सक्षम होगी।

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