India-China dispute पर बोले Ladakh MP- अब Aksai Chin को वापस लेने का समय
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहा कि एक्सपर्ट की टीम लगातार हॉस्पिटलों का दौरा करें और कमियों को दूर करने का प्रयास करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सभी राज्यों को कोरोना टेस्ट के लिए रियायती दरें तय करने के लिए कहे। इस केस में सुनवाई कर रही जस्टिस अशोक भूषण ( Ashok Bhushan) , संजय किशन कौल (Sanjay Kishan Kaul) और एम.आर. शाह ( M.R. Shah) वाली पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार से एक कमेटी का गठन करने के लिए कहा। यह कमेटी राज्यवार कोरोना टेस्ट की दरें सुनिश्चित कराने का करे।
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केस में सुनवाई कर रहे जस्टिस शाह ने केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) से कहा कि कई राज्यों कोरोना टेस्ट की दर 2,200 रुपये है, जबकि कुछ में 4500 रुपए लिए जा रहे है। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि टेस्ट की रियायती दरें सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का काम है कोर्ट का नहीं।