महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ( Aditya Thackeray ) ने इस आदेश के आने के बाद अपने एक ट्विट में लिखा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। मुंबई में धारा 144 पहले से यानी 31 अगस्त से ही लागू है।
धारा-144 केवल आगे बढ़ाया गया है इस मामले में डीसीपी ऑपरेशंस ने इस बाबत एक आदेश जारी किया है जो 30 सितंबर तक मुंबई सिटी में लागू होगा। 31 अगस्त को राज्य सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लागू किया गया था। धारा-144 लॉकडाउन को फेज वाइज खोलने और प्रतिबंध को कम करने के मकसद से लागू किया गया था। यानि मुंबई पुलिस द्वारा कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। बल्कि यह पहले से जारी है।
PM Modi ने बिहार में की सौगातों की बारिश, 3000 करोड़ की परियोजनाओं से रेल नेटवर्क को मिलेगी मजबूती यह नया लॉकडाउन नहीं है मुंबई पुलिस ने इस बारे में बताया है कि यह रूटीन ऑर्डर है। अनलॉक दिशा-निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 31 अगस्त को जारी सरकारी आदेश में उन सभी गतिविधियों का उल्लेख है जिनके लिए छूट दी गई है। इसलिए उन सभी गतिविधियों की अनुमति अभी भी रहेगी। यह बस एक रूटीन आदेश मात्र है जिसे पुलिस हर 15 दिनों पर जारी करती है। कोई नया लॉकडाउन नहीं है।