देश की आर्थिक राजधानी मुबई ( Mumbai ) में कोविड-19 ( covid-19 ) के बढ़ते खतरे के बीच 17 मई तक CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) के मुताबिक, शहर में सभी गैर-जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही (मेडिकल कारणों को छोड़कर) रात 8 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी।
मानवता हुई शर्मसार, महिलाओं के पहले बताया डायन, फिर सारी हदें कर डालीं पार मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामलों की वजह से पूरे शहर को रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों की मानें तो स्थानीय लोगों को सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है।
लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी कायम रखने के नियम का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।
7 मई से एयर इंडिया शुरू कर रहा अपनी उड़ान, इन नियमों के साथ होगी घर वापसी आपको बात दें कि मुंबई में 8,800 मामले दर्ज किए गए हैं और इस संक्रमण से अबतक 343 लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है। धारा 144 लगाना भी इसी कड़ी का अहम हिस्सा है।