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लॉकडाउन-3.0: आर्थिक राजधानी में 17 मई तक धारा 144 लागू, रात 8 से सुबह 7 तक आवाजाही पर पाबंदी

Lockdown के बीच maharasthra govt का बड़ा फैसला
Mumbai में 17 मई तक Section 144 लागू
Medical condition के अलावा बाहर निकलने पर पाबंदी

May 05, 2020 / 09:11 pm

धीरज शर्मा

section 144 imposed in mumbai

मुुंबई में 17 मई तक धारा 144 लागू

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in india ) का खतरा लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में लॉकडाउन ( Lockdown ) में ढील देने के बाद देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं इस घातक वायरस की वजह से सबसे ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। कोरोना से बढ़ते इसी संक्रमण के बीच महाराष्ट्र सरकार ( Maharashtra govt ) ने बढ़ा फैसला लिया है।
देश की आर्थिक राजधानी मुबई ( Mumbai ) में कोविड-19 ( covid-19 ) के बढ़ते खतरे के बीच 17 मई तक CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है।

मुंबई पुलिस ( Mumbai police ) के मुताबिक, शहर में सभी गैर-जरूरी सेवाओं के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों की आवाजाही (मेडिकल कारणों को छोड़कर) रात 8 से सुबह 7 बजे के बीच प्रतिबंधित रहेगी।
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मुंबई में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामलों की वजह से पूरे शहर को रेड जोन घोषित किया गया है। वहीं पुलिस अधिकारियों की मानें तो स्थानीय लोगों को सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की इजाजत दी गई है।
लेकिन उन्हें सामाजिक दूरी कायम रखने के नियम का पालन करना होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा।

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आपको बात दें कि मुंबई में 8,800 मामले दर्ज किए गए हैं और इस संक्रमण से अबतक 343 लोगों की मौत हो चुकी है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस लगातार कड़े कदम उठा रही है। धारा 144 लगाना भी इसी कड़ी का अहम हिस्सा है।

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