सर्कुलर में जारी आदेश के मुताबिक, ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग नहीं करेंगे। खासतौर पर वहां जहां नाका है, पुलिसकर्मी सिर्फ निगरानी करेगा और इस बात पर फोकस करेगा कि यातायात सामान्य रूप से चलता रहे। वह किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे, जब उससे ट्रैफिक की गति पर असर पड़ रहा हो। आमतौर पर यह देखा जाता है ट्रैफिक पुलिस सिर्फ शक के आधार पर कहीं भी वाहनों को रोककर चेकिंग करने लगती है। इससे वहां का यातायात प्रभावित होता है।
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कमिश्रर हेमंत नगराले की ओर से ट्रैफिक डिपार्टमेंट को जारी सर्कुलर में सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को वाहनों की जांच करने से रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि सडक़ों पर यातायात बढ़ रहा है, उन्हें ट्रैफिक के आवागमन की मॉनिटरिंग करने को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। सर्कुलर के अनुसार, यदि वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन पर नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं।
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हालांकि, इसके लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी को किसी भी तरह की जांच में शमिल होने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस की ओर से संयुक्त नाकाबंदी के दौरान ट्रैफिक पुलिस केवल यातायात उल्लंघन के खिलाफ करेगी। वह वाहनों की जांच नहीं करेगी। यदि इस आदेश के अनुपालन में किसी तरह की कोताही बरती गई, तो संबंधित क्षेत्र के ट्रैफिक इंस्पेक्टर को जिम्मेदार माना जाएगा।