खास बात यह है कि नए नियमों का पालन ना करने वालों की परेशानी बढ़ सकती है। आइए जानते हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब क्या हुए बदलाव।
कोरोना संकट के बीच फैली रहस्यमयी बीमारी का खुला राज, इस वजह से चपेट में आए 500 से ज्यादा लोग बाइक की पिछली सीट के बाद लगाना होगा हैंड होल्ड नए नियमों के मुताबिक बाइक के दोनों ओर चालक की सीट के पीछे हैंड होल्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही बाइक पर पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान लगाना भी जरूरी कर दिया गया है।
कपड़े पहिए में न उलझें
नियमों में किए गए बदलाव के तहत अब बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होना चाहिए। ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पहिए में न उलझें।
बाइक में लगाना होगा हल्का कंटेनर
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बदले गए नियमों में बाइक में लगाए जाने वाले कंटेनर भी शामिल हैं। इसके तहत अब बाइक में हल्का कंटेनर लगाना होगा।
इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगी। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है, तो सिर्फ ड्राइवर को ही बाइक पर सवारी की मंजूरी होगी।
टायर को लेकर भी नया नियम
टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है।
इस मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए वाहन चालक को इस बात की जानकारी लग जाती है कि टायर में प्रेशर क्या है। इसके साथ ही टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसे लागू किए जाने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बढ़ने वाला है सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने इन राज्यों को लेकर जारी किया बड़ा अलर्ट हर घंटे 17 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौतआपको बता दें कि भारत में हर घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, वहीं प्रति घंटे 17 लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जबकि पूरे देश में सालाना डेढ़ लाख के करीब लोगों की मौत हो जाती है।