केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए बड़ी योजना लाने जा रही है। इसके तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज ( Cashless Treatment ) किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके अलावा प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये रहेगी। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के परिवहन सचिवों और आयुक्तों को पत्र लिखा है।
केंद्र सरकार देश में होने वाले सड़क हादसों के शिकार लोगों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत अब सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस इलाज हो सकेगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों के इलाज का भुगतान करने के लिए एक ‘मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड’ ( Motor Vehicle Accident Fund ) का गठन करेगी।
दुर्घटना में घायल हर व्यक्ति के इलाज के लिए परिवहन मंत्रालय ने सरकार को 2.5 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया है। इतना ही नहीं मंत्रालय की ओर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ( PMJAY ) के तहत इसे लागू किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण को नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है।
ये लोग होंगे पात्र
PMJAY योजना के तहत भारतीय या विदेशी राष्ट्रीयता के सभी सड़क दुर्घटना पीड़ितों को पात्र माना जाएगा। 10 जुलाई तक मांगी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार ने इससे संबंध में 10 जुलाई तक सभी मुख्य सचिवों से प्रस्तावित योजना पर प्रतिक्रिया मांगी है।
देश के 21000 अस्पतालों से करार
परहिवन मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों के कैशलेस उपचार के लिए एक योजना बनाएगी और इसके लिए एक फंड बनाने का भी प्रावधान है।
PMJAY के तहत देशभर में 21,000 अस्पतालों के साथ करार है, इसलिए सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों के लिए बनाई जाने वाली कैशलेस उपचार योजना को लागू करने का जिम्मा इसका होगा।
देश में सड़क हादसों पर नजर
– 1.5 लाख लोगों की हर वर्ष देश में होती है मौत
– 1200 लोग रोज सड़क हादसों का शिकार होते हैं
– 400 के करीब लोग रोज सड़क हादसों में जान गंवाते हैं