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मेनका गांधी का ट्वीट
मेनका ने ट्वीट कर कहा, ‘एक समाज के रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा दायित्व है। महिलाओं, विशेष रूप से पत्नियों और बहुओं के कई अनुरोधों के बाद मैंने वित्त मंत्री से आयकर अधिनियम की धारा 64 पर विचार करने और उचित रूप से संशोधन करने का आग्रह किया है।’
पति की ओर से मिले उपहार पर ना लगे कोई कर
बता दें कि आयकर की धारा 64 के तहत अगर कोई पति अपनी पत्नी को उपहार में संपत्ति देता है और उस संपत्ति से पत्नी को कुछ आय होती है तो उस आय को भी पति के कर में जोड़ दिया जाता है। मेनका ने ट्वीट करते लिखा, ‘यह प्रावधान मूल रूप से 1960 के दशक में इस धारणा के तहत तैयार किया गया था कि पत्नियों और बहुओं के पास आमतौर पर कोई स्वतंत्र कर योग्य आय नहीं होती।’ वहीं, मेनका गांधी ने यह भी कहा कि इस अधिनियम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि वर्तमान में महिलाएं आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र हो रही हैं।
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गौरतलब है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने लड़कियों की शिक्षा, बेटी बचाव-बेटी पढ़ाव , दहेज जैसे कई मुद्दे पर पिछली सरकार की अपेक्षा बहुत अच्छा काम किया है। वहीं , मासूम बच्चों के साथ आए दिन हो रहे यौन शोषण की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कई कारागर कदम उठाए गए है।