अब कोविड-19 ( Covid 19 ) के उपचार के रूप में पेश की गई योगगुरू रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की दवा -कोरोनिल को मद्रास उच्च न्यायालय ( Madrass High Court )से एक और बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को ट्रेडमार्क ‘कोरोनिल’ का इस्तेमाल करने से रोक दिया।
कोरोना संकट के बीच बाढ़ की मार झेल रहे असम के लोगों को राहुल गांधी ने दिया संदेश, जानें क्या कुछ कहा कोरोना इलाज के तौर पर पेश की गई पतंजलि की कोरोनिल को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। इसके मुताबिक कोर्ट ने कंपनी को ट्रेडमार्क कोरोनिल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
अरूद्रा इंजीनियरिंग ने किया कोरोनिल पर अपना दावा
अरूद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने कहा कि ‘कोरोनिल 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। कंपनी के मुताबिक उसने 1993 में ‘कोरोनिल-213 एसपीएल और ‘कोरोनिल -92बी का पंजीकरण कराया था और वह तब से उसका नवीकरण करा रही है।’
अरूद्रा ने कोर्ट को बताया कि हमारी कंपनी भारी मशीनों और निरूद्ध इकाइयों को साफ करने के लिए रसायन और सैनिटाइजर बनाती है।
कंपनी ने कहा, ” फिलहाल, इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है।” पतंजलि की ओर से कोरेानिल पेश किए जाने के बाद आयुष मंत्रालय ने 1 जुलाई को कहा था कि कंपनी प्रतिरोधक वर्धक ( Immunity Booster ) के रूप में यह दवा बेच सकती है न कि कोविड-19 के उपचार ( Corona Treatment )के लिए।
कोरोना संकट के बीच दिल्ली-मुंबई में सुधर रहे हालात, लेकिन देश के दूसरे बड़े शहरों से सामने आ रहे नए ङॉट-स्पॉट आपको बता दें कि एक दिन पहले ही पतंजलि को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली थी। दरअसल यहां पर भी कोरोनिल को कोरोना की दवा बताने को लेकर एफआईआर दर्ज करने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसी एक याचिका पहले ही जयपुर में लग चुकी है। ऐसे में अलग-अलग जगह पर एक जैसी याचिका का कोई मतलब नहीं है। जयपुर पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस अपना इनपुट दे चुकी है।