हालांकि आबकारी विभाग ने संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सामाजिक दूरी, स्वच्छता, मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग के बावजूद माइक्रो ब्रेवरीज की कंटोनमेंट जोन में इजाजत नहीं दी है।
यह कदम केंद्र की ओर से अनलॉक 1.0 दिशानिर्देशों के बाद आया है। जहां नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को संशोधित करते हुए रात 9 बजे से सुबह 5 बजे कर दिया गया है।
राज्य सरकार ने बार और रेस्तरां को भोजन के लिए पार्सल सेवा शुरू करने की अनुमति दी है। आपको बता दें कि राज्य के आबकारी विभाग की ओर से पहले एक आदेश में कहा गया था कि होटल, बार, रेस्तरां और क्लब बीयर और भारतीय निर्मित शराब को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक टेकवे के माध्यम से बेचा सकता है।
राज्य सरकार ने आबकारी पर 6 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ शराब पर कर में 11 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसे सरकार ने 2020-2021 के बजट में घोषित किया था, जिसमें करों में कुल वृद्धि 17 प्रतिशत थी।