हेमंत सोरेन (Hemant Soren) सरकार ने प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा ना करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही 2 साल तक की जेल भी हो सकती है।
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार कोरोना से जंग में और सख्त हो गई है। यही वजह है कि सरकार ने मास्क ना पहनने या नई गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 2 साल की जेल या फिर 1 लाख रुपये का जुर्माना जमा करना का कड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बीते कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन संबंधी अध्यादेश की मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश के तहत दो वर्ष की सजा या एक लाख के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इन उल्लंघनों पर होगी कार्रवाई
झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश-2020 को स्वीकृति मिलने के बाद अब सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करने, मास्क नहीं पहनने, दफ्तरों और दुकानों के लिए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर सकेगी।
कैबिनेट की बैठक में लिए गये फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि कैबिनेट ने झारखंड स्टेट के नए राज्य चिह्न (Logo) को भी मंजूरी दे दी है. इसमें पलास का फूल, हाथी और अशोक स्तंभ को दर्शाते हुए झारखंड की हरी भरी धरती को दिखाया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 15 अगस्त को झारखंड सरकार का नया लोगो लांच होगा। उन्होंने नये लोगो को झारखंड की संस्कृति और पहचान का स्वरूप करार दिया। आपको बता दें कि देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते नए मामलों के चलते अलग-अलग लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। कहीं संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है तो कहीं साप्ताहिक लॉकडाउन के जरिए कोरोना के नए मामलों को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में झारखंड सरकार का ये कदम काफी महत्वपूर्ण हैं।
क्योंकि सरकार के कई बार हिदायत देने के बाद भी लोग मास्क पहनने या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे में जुर्माने की राशि बढ़ने और सजा में इजाफा करने से इसमें कमी देखने को मिल सकती है।