नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी के कई नेता हिरासत में हैं। इसके अलावा कई नेताओं को नजरबंद भी किया गया है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे है। अब तक इन नेताओं को किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि, अब जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सांसदों को फारूक और उमर अब्दुल्ला से सशर्त मिलने की इजाजत दे दी है।
दरअसल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दो सांसद मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने डाॅ फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के लिए जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों सांसदों को फारूक और उमर अब्दुल्ला से मिलने की इजाजत दे दी है।
कोर्ट ने जिला उपायुक्त श्रीनगर को निर्देश दिया कि वह दोनों सांसदों की डाॅ फारूक और उमर से मुलाकात जल्द से जल्द कराएं। इतना ही नहीं बैठक के समय और दिन को तय कर बताने का अदालत ने निर्देश दिए हैं। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि दोनों सांसद अकबर लोन और हसनैन मसूदी अपने नेताओं से मुलाकात को लेकर मीडिया में किसी तरह की बयानबाजी न करें।
पढ़ें- कश्मीर में नियंत्रण रेखा पहुंचे उत्तरी सेना के कमांडर, सुरक्षा हालात का लिया जायजा इतना ही नहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कोई औपचारिक नोटिस जारी किए बिना वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता जावेद इकबाल को निर्देश दिया है कि वह यह भी पता लगाएं कि क्या याचिकाकर्त्ताओं को उनके नेताअओं से मिलने से रोका गया था या नहीं। अगर रोका गया था तो उसके कारण क्या रहे हैं, यह पता लगया जाए। गौरतलब है कि फारूक अब्दुल्ला अपने ही घर में नजरबंद हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला को हरि निवास गेस्ट में बंद रखा गया है।