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Holi के रंग ना पड़ें फीके, त्योहार मनाने से पहले जान लें राज्यों की गाइडलाइन

Holi को लेकर राज्य सरकारें सख्त, त्योहार से पहले जान लें जरूरी गाइडलाइन

Mar 29, 2021 / 08:04 am

धीरज शर्मा

holi Celebration

होली के त्योहार से पहले जान लें जरूरी गाइडलाइन

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर राजधानी दिल्ली तक कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। होली के त्योहार पर भी इस महामारी का असर देखने को मिल रहा है।
होली खेलने ( Holi celebration ) के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र ना हों, इसको लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और पाबंदियां लगाई हैं। ऐसे में आप भी होली का त्योहार मनाने की सोच रहे हैं तो पहले राज्यों की गाइडलाइन को जरूर जान लें। ताकि किसी तरह की मुश्किल ना हो।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों को खत लिखकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत होली समेत आने वाले त्योहारों में भीड़ को रोकने के निर्देश दिए हैं।
दिल्लीः राजधानी में होली समेत अन्‍य त्‍योहारों पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे। यहां बड़ी संख्या में एकत्र होकर होली खेलने की अनुमित नहीं दी गई है। जिन लोगों को होली खेलना है उन्हें घरों में रहकर ही त्योहार मनाने को कहा गया है।
दिल्‍ली डिजास्‍टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। किसी भी सार्वजनिक जगहों पर होली उत्सव की मनाही रहेगी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके तहत लोग पार्क या सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा नहीं हो सकते।
महाराष्ट्रः महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। प्रदेश में लगातार नेए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि उद्धव सरकार ने होली को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने सख्ती बढ़ाते हुए महाराष्ट्र में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है।
वहीं सार्वजनिक स्थलों पर होली समारोह मनाने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों को लॉकडाउन लागू करने के संबंध में ऐसी विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इससे अर्थव्यवस्था कम से कम प्रभावित हो।
आपको बता दें कि औरंगाबाद और नागपुर में संपूर्ण लॉकडाउन पहले ही घोषित किया जा चुका है। औरंगाबाद में जहां 8 अप्रैल तक लॉकडाउन है, वहीं नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन रहेगा।

होली के दौरान किसी भी तरह के बड़े धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा चुकी है, इसका उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना है।
उत्तर प्रदेशः यहां भी होली से पहले खास गाइडलाइन्स जारी की गई है। होली पर किसी भी तरह के आयोजन या उत्सव नहीं कर सकेंगे। कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
योगी सरकार ने बिना अनुमति के होली मिलन समारोह जैसे आयोजित करने पर रोक लगा दी है। लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी।
योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को सक्रिय करने का आदेश दिया है। कक्षा एक से आठ तक के सभी परिषदीय और निजी स्कूलों में 31 मार्च तक होली का अवकाश है। हालांकि घर से बाहर न निकलने या फिर बाजार को लेकर यूपी में कोई बंदिश नहीं है।
बिहारः प्रदेश के गृह विभाग की ओर जारी निर्देश के मुताबिक, होली के दिन सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर किसी भी तरह की गतिविधि या आयोजन की पाबंदी है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश एवं देशवासियों को होली एवं शब-ए-बरात की बधाई देते हुए कहा कि वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये सभी लोग घर के अंदर ही होली का त्योहार मनाएं।
मध्य प्रदेशः एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए होली आदि त्योहार अपने घर पर ही मनाएं।

बिना भीड़-भाड़ के रस्में निभायें और परंपराएं पूरी करें। एमपी में भी रविवार का लॉकडाउन पहले ही लागू कर दिया गया है। हालांकि होली के दिन भी धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। अगर परंपरा का निर्वाह जरूरी है तो स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेकर बिना भीड़ के प्रतीकात्मक रूप से इनका निर्वाह करना होगा।
हरियाणाः यहां भी सार्वजनिक स्थलों पर होली के समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सार्वजनिक तौर पर होली मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लोगों से कोरोना के चलते सार्वजनिक तौर त्योहार ना मनाने की अपील भी की है और प्रशासन को इसको लेकर सख्त कदम उठाने के निर्देश भी जारी किए हैं।
पंजाब: यहां भी कोरोना वायरस का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। लिहाजा अमरिंदर सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत राज्य में होली मिलन समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राज्य में कई जिलों में नाईट कर्फ्यू पहले से ही लगा है।
गुजरातः अन्य राज्यों की तरह गुजरात में भी कोरोना को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। यहां सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई है। लोगों को होली का त्योहार घरों पर ही मनाने की सलाह दी गई है। वहीं किसी भी तरह के कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमित लिए बिना करने की मनाही है।
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झारखंडः कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। इसके तहत सार्वजनिक रूप से होली, सरहुल, शब ए बारात, नवरात्रि रामनवमी, ईस्टर जैसे त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
लोगों को अपने घर परिवार के बीच ही त्योहार मनाने की सलाह दी गई है। इस दौरान ना तो जुलूस और ना ही बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने की अनुमति है।

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