कोरोना वायरस के बढ़ते फैलाव के चलते देशभर में 25 मार्च से मॉल बंद कर दिए गए थे।
इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई हिदायतों के मुताबिक सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक शॉपिंग मॉल खुले रहेंगे।
जिलाधिकारी की ओर से दी गई गाइडलाइन के मुताबिक मॉल के अंदर बने हुए सिनेमा हॉल व गेमिंग एरिया पूरी तरह से बंद रहेंगे।इन क्षेत्रों में लोगों को जाने की मंजूरी नहीं होगी।
मॉल के अंदर बने रेस्तरां व फूड़ कोर्ट खुले रहेंगे, लेकिन उनमें अधिक लोग एक साथ नहीं बैठ सकेंगे। वहां की क्षमता के मुताबिक केवल 50 फीसदी लोग ही वहां बैठ सकेंगे।
मॉल के अंदर दुकानदार, ग्राहक व अन्य लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए निगम की टीमें समय-समय पर शॉपिंग मॉल का निरीक्षण करती रहेंगी। तय गाइडलाइन का सही पालन हो रहा है या नहीं इसके लिए लगातार टीम निरीक्षण करेगी।
टीमें यह भी सुनिश्चित करेंगी कि शॉपिंग मॉल में नियमित रूप से सैनिटाइजेशन से संबंधित काम होता रहे या नहीं। मास्क से लेकर अन्य नियमों के पालन में किसी भी तरह की असंतुलन या लापरवाही पाई गई तो मॉल को सील कर दिया जाएगा। मॉल में मास्क ना पहनने पर नगर निगम की टीमें 500 रुपये का चालान करेंगी।