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एक देश एक राशन कार्ड के तहत लाभार्थी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत अनाज मिलता है। वह किसी भी सार्वजनिक वितरण की दुकान से अनाज ले सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलता है। अभी एक देश एक राशन कार्ड योजना 12 राज्यों में ही काम कर रही है और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस योजना को पूरे देश में जून 2020 तक लागू करने का इरादा रखता है।
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खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव रवित कांत का कहना है कि यह योजना जून 2020 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगी और इसमें देरी नहीं होगी। योजना एक जनवरी 2020 को देश के 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में लागू हो गई है। खाद्य विभाग के मुताबिक इन 12 राज्यों के जनवितरण प्रणाली के लाभार्थी इन किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपने अभी के राशनकार्ड से ही अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं।
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खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों का डाटा एक सर्वर में इकट््ठा किया जा रहा है और राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की मौजूदा पीडीएस संबंधी सूचनाओं को केंद्र के साथ जोडऩे की प्रक्रिया पूरे होने वाली है।
लाभार्थी को राशन कार्ड के अलावा राशन की दुकान पर आधार कार्ड के सत्यापन के लिए अपना बायोमेट्रिक यानी अंगूठे का निशान ईपीओएस (इलेक्ट्रोनिक प्वाइंट ऑफ सेल) पर देना होगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शुरूआत में इंटनेट कनेक्टिवटी की वजह से पीडीएस शॉप में सर्वर काम नहीं करने की शिकायतें भी आई है लेकिन इन शिकायतों का समय से निपटारा कर लियाा जाता है।