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इनको मिली छूट…
– शॉपिंग मॉल्स और बाजार के लिए ऑड-इवन का फॉर्मूला खत्म।
– रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन अभी सिर्फ 50 प्रतिशत सिटिंग कैपेसिटी ही होगी।
– निजी दफ्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे।
– धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं लेकिन श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं होगी।
– शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं।
– बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं।
– साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी जा रही है लेकिन एक दिन में एक जोन में एक ही साप्ताहिक बाजार को अनुमति दी जाएगी।
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इन पर रहेगी पाबंदियां…
– स्कूल-कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
– सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों पर रोक।
– जिम, पब्लिक पार्क, गार्ड, योगा इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे।
– धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन आम लोगों के जाने पर प्रतिबंध।
– मेट्रो और बसों में 50 प्रतिशत कैपेसिटी ही रहेगी। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो, ई-रिक्शा चालू रहेंगी।
सीटीआई की मांग नहीं मानी
दिल्ली सरकार ने चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) की मांग को नहीं माना है। सीटीआई ने 14 जून से सैलून और जिम को फिर से खोलने की मांग की थी। इसलिए सीटीआई के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र लिखा है।