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Delhi: मकान मालिक किराए के लिए करे मजबूर तो डायल करें 100, मालिकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

किराया मांगने वाले मकान मालिकों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
पीड़ित व्यक्ति 100 पर फोन कर इस बारे दे सकते हैं सूचना
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत होगी कार्रवाई

Apr 24, 2020 / 08:40 pm

Dhirendra

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन मकान मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो मजदूरों और छात्रों से कोरोना वायरस पर काबू के लिए लागू लॉकडाउन में किराए की मांग कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रवासी मजदूर व छ़ात्रों को मकान मालिक किराया देने के लिए मजबूर करता है तो पीड़ित व्यक्ति 100 नंबर पर डायल कर सहायता हासिल कर सकता है।
दिल्ली सरकार के आदेश में ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है।

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दरअसल, दिल्ली सरकार ने 22 अप्रैल को कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एक आदेश जारी किया था। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया था कि सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। साथ ही किराया देने के लिए मजबूर करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे।
इससे पहले 29 मार्च को जारी आदेश में मकान मालिकों से कहा गया था कि वे मजदूरों और प्रवासियों से एक महीने की अवधि के लिए किराए की मांग नहीं करेंगे। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना कमरा खाली करने के लिए मजबूर करता है, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
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बता दें कि छात्रों को किराए के भुगतान के लिए मजबूर करना या उन्हें मकान खाली करने की धमकी देने जैसी घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं। दिल्ली सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट मजदूरों और छात्रों के उच्च घनत्व वाले इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। प्रभावित व्यक्तियों को 100 नंबर पर फोन कर पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायतें दर्ज करने की सलाह भी गई है।

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