दिल्ली सरकार के आदेश में ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है।
AIMIM प्रमुख ओवैसी ने मुस्लिमों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील की, हर्षवर्धन के फैसले का समर्थन दरअसल, दिल्ली सरकार ने 22 अप्रैल को कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एक आदेश जारी किया था। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया था कि सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे और प्रभावित व्यक्तियों को ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने की सलाह देंगे। साथ ही किराया देने के लिए मजबूर करने वाले मकान मालिकों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे।
इससे पहले 29 मार्च को जारी आदेश में मकान मालिकों से कहा गया था कि वे मजदूरों और प्रवासियों से एक महीने की अवधि के लिए किराए की मांग नहीं करेंगे। उस आदेश में यह भी कहा गया था कि यदि कोई मकान मालिक मजदूरों और छात्रों को अपना कमरा खाली करने के लिए मजबूर करता है, तो उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 के तहत कार्रवाई हो सकती है।
मुंबई में और गहरा सकता है कोरोना संकट, मई के अंत तक मरीजों की संख्या 70K होने की बता दें कि छात्रों को किराए के भुगतान के लिए मजबूर करना या उन्हें मकान खाली करने की धमकी देने जैसी घटनाएं सरकार के संज्ञान में आई हैं। दिल्ली सरकार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट मजदूरों और छात्रों के उच्च घनत्व वाले इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। प्रभावित व्यक्तियों को 100 नंबर पर फोन कर पुलिस नियंत्रण कक्ष में शिकायतें दर्ज करने की सलाह भी गई है।