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दिल्ली हाईकोर्ट: सर्टिफिकेट में नाम बदलने से इनकार नहीं कर सकता सीबीएसई

हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्रमाणपत्रों की गलती सुधारने से संबंधित अपने उपनियम 69-1 में बदलाव करने का निर्देश दिया है।

Apr 19, 2018 / 10:17 am

Siddharth Priyadarshi

नई दिल्ली। अब सीबीएसई 10वीं और 12वीं के छात्रों को उनके सर्टिफिकेट्स में नाम बदलने से या नाम में किसी तरह के संशोधन से मना नहीं कर सकता। यह छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस आशय का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने सीबीएसई को इस सम्बन्ध में मौजूदा नियमों और उपनियमों में बदलाव करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को अपने उपनियम 69-1 में बदलाव करने का निर्देश दिया है। यह उपनियम प्रमाणपत्रों की गलती सुधारने से संबंधित है।
नाम में सशोधन को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस एस आर भट्ट और जस्टिस ए के चावला की खंड पीठ ने सीबीएसई के मौजूदा नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि नाम में गलती हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसके लिए सीबीएसई को मौजूदा नियमों में ढ़ील देने की जरुरत है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्रों के नाम की जरुरत भविष्य में हर सर्टिफिकेट में पड़ती है। अगर इन बेसिक सर्टिफिकेटस में नाम गलत हो जाता है तो आगे किसी अभ्यर्थी को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और यात्रा के लिए जरुरी दस्तावेजों में जब सही और सटीक नाम लिखा होना इतना महत्वपूर्ण है तो फिर सीबीएसई इसके लिए जरुरी कदम क्यों नहीं उठाती है।
इसी से मिलते जुलते एक अन्य मामले में हाईकोर्ट ने सीबीएसई की एक छात्रा के प्रमाणपत्र में नाम बदलने का आदेश दिया। बता दें कि छात्रा के नाम में गलती को सुधारने के लिए आवेदन को सीबीएसई ने यह कह कर रद्द कर दिया था कि उक्त छात्रा से नाम में सुधार करने का आवेदन 4 दिन की देरी से सीबीएसई को मिला था। साथ ही हाईकोर्ट ने छात्रा के माता पिता के नाम में भी गलतियों को सुधारने का आदेश दिया है।
 

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