दरअसल, BMC ने निर्देश जारी करते हुए ये कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर बिना सहमति के एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। बीएमसी के निर्देशों के मुताबिक, रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, मॉल, खाऊ गली, बाजार, पर्यटन स्थल, सरकारी कार्यालयों समेत तमाम भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर आम लोगों की सहमति के बिना ही रैंडमली एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। यदि किसी ने इनकार किया तो उनपर महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
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बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाते हुए एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें ऑडिटोरियम को 31 मार्च तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी ने इस नियम का उल्लंघन किया तो केंद्र की अधिसूचना जारी होने या महामारी खत्म होने तक उन्हें बंद किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में अब तक 2.44 लाख से अधिक लोग संक्रमित
आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 27,126 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 94 लोगों की मौत हुई है। हालांकि 13,588 लोग स्वस्थ्य भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 25,681 नए मामले दर्ज किये गए थे। महामारी शुरू होने के बाद से अब तक एक दिन में दर्ज यह दूसरी सबसे अधिक संख्या थी।
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इससे एक दिन पहले गुरुवार को को 25,833 मामले सामने आये थे और प्रतिदिन सामने आये मामलों का एक नया रिकॉर्ड बना था। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अब तक 24,49,147 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 53,300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 22,03,553 स्वस्थ भी हो चुके हैं।