लंदन नहीं जा पाएंगे वाड्रा सीबीआई की विशेष अदालत ने कोर्ट के आदेश के मुताबिक वाड्रा को लंदन जाने की इजाजत नहीं दी है। वाड्रा को केवल अमरीका और नीदरलैंड जाने की इजाजत दी है। अदालत के इस रुख के बाद वाड्रा ने लंदन जाने के लिए दायर अनुरोध को वापस ले लिया। बता दें कि वाड्रा ने 29 मई को इलाज कराने के लिए कोर्ट से लंदन जाने की अनुमति मांगी थी।
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: SC में सुनवाई आज, CBI सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट ईडी ने किया विरोध ईडी ने वाड्रा की इस याचिका का विरोध करते हुए इस बात की भी आशंका जताई कि वह देश छोड़कर भाग सकते हैं। पिछले दिनों ईडी ने कोर्ट में कहा था कि कि वाड्रा के खिलाफ जांच आखिरी मुकाम पर है। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए उन्हें विदेश जाने की मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए।
सोमवार को सीबीआई अदालत में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि वो विदेश में जमा काले धन को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे हैं। विदेश जाने के लिए वाड्रा इलाज का बहाना बना रहे हैं।
नमो 2.0 का असरः नाराज JDU कभी नहीं होगा NDA कैबिनेट में शामिल ट्यूमर का इलाज कराने के लिए मांगी अनुमति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी रॉबर्ट वाड्रा ने अदालत को बताया था कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है। इसका इलाज कराने के लिए उन्हें ब्रिटेन और दो अन्य देश जाने की अनुमति दी जाए। वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट से कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बड़ी आंत में एक छोटा ट्यूमर है। वो सेकेंड ओपिनियन के लिए लंदन जाना चाहते हैं।
माधव भंडारी का ओवैसी पर पलटवार, कहा- ‘1947 में दे दी हिस्सेदारी’ जांच में सहयोग कर रहे हैं वाड्रा वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में हमेशा सहयोग करते रहे हैं। वह लंदन में अपनी मां का इलाज करा रहे थे। उसी दौरान उन्हें ईडी की कार्रवाई के बारे में पता चला।
वह बिना किसी वारंट या समन के भारत वापस आए और ईडी के सामने पेश हुए। ऐसे में ईडी को उनके भाग जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाड्रा आगे भी जांच में सहयोग करते रहेंगे।
आखिर मामला क्या है? दरअसल, राजस्थान के बीकानेर जिले के कोलायात में एक लैंड डील से हुई थी, जिसमें कथित रूप से कमीशन की बातें उभरकर सामने आई थीं। इस डील में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने पहले जमीन खरीदी थी और फिर सात गुना अधिक दामों में दिल्ली स्थित एलेजेनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को बेच दी थी।
इसके तार एक कंपनी ‘भूषण पावर’ से भी जुड़े बताए जा रहे हैं, जिसने 2011-12 में एलेजेनी फिनलीज प्राइवेट लिमिटेड को 5.64 करोड़ का लोन दिया था। आरोप है कि इसी लोन के पैसे से बीकानेर स्थित वो जमीन खरीदी गई। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक स्काईलाइट ने 72 लाख रुपए में 69.55 हेक्टेयर जमीन खरीदी और इसे एलेजेनी फिनलीज को करीब 5.15 करोड़ रुपए में बेचा। इस तरह उन्होंने 4.43 करोड़ रुपए का फायदा कमाया।
राजनाथ का बड़ा फैसला, अगस्त तक रक्षा सचिव बने रहेंगे संजय मित्रा इस जमीन को लेकर बवाल इसलिए भी मचा है कि यह जमीन आर्मी की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की वजह से विस्थापित होने वाले लोगों को बांटी जानी थी। यही वजह है कि इस मामले में ईडी रक्षा सौदे में कमीशन लेने का मामला दर्ज कर के जांच कर रहा है।
इस मामले में सबसे पहले स्थानीय तहसीलदार की ओर से फर्जीवाड़े की शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2015 में ईडी ने इस मामले में वाड्रा के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किया था।