हालांकि इस बीच थोड़ी राहत भी मिली है, जज ने याचिकाकर्ताओं को 22 जून को एक बार फिर नई अर्जी दाखिल करने की आजादी दी है। यह भी पढ़ेँः
तेलंगाना सीएम ने कोरोना के बीच IAS अधिकारियों के लिए खरीदीं 32 लग्जरी कारें, विपक्ष ने बोला तीखा हमला पश्चिम बंगाल में चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन खेला अब भी जारी है। चक्रवात के दौरान राहत सामग्री में गबन मामले को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इस मामले में अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई की अंतरिम रोक वाली याचिका खारिज कर दिया है।
हालांकि, न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई की अगली तारीख 22 जून को फिर से नयी अर्जी दाखिल करने की आजादी दी।
ये बोले न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति घोष ने कहा, ‘मैं केस डायरी और जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए साक्ष्य पर गौर किए बिना इस चरण में कोई अंतरिम आदेश नहीं जारी करना चाहता हूं।’ यही नहीं इसके साथ ही कोर्ट ने लोक अभियोजक शाश्वत गोपाल मुखर्जी को अगली तारीख पर केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
दरअसल पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कोंटाई में चक्रवात राहत सामग्री के कथित गबन के मामले में दर्ज प्राथमिकी में शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई सौमेंदु का नाम भी है। अधिकारी बंधुओं ने अपने खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
यह भी पढ़ेंः LJP में फूटः चिराग को चित करने के लिए ऐसे पड़ी बगावत की नींव, JDU ने भी निभाया अहम रोल टीएमसी पर फंसाने का आरोपकोर्ट में अधिकारी बंधुओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पीएस पटवालिया ने टीएमसी को इस पूरी साजिश के पीछे की वजह बताया है। पटवालिया ने कहा है कि विरोधी राजनीतिक दल शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने और विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किए जाने से बौखला कर उन्हें फंसा रहा है।