Ayodhya Verdict: बाबरी मस्जिद पर शिया वक्फ बोर्ड ने किया था ये दावा, फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट
तीनों पक्षकारों के वकिलों ने अपने-अपने दावे पेश किए थे, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट के सामने क्या दलीले रखी थी-
हिंदू पक्षकारों की दलील
हिंदू पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी दलील रखते हुए कहा था कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। राम देश के सांस्कृतिक पुषष हैं। हिंदू पक्षकारों ने कहा कि राम का जन्म उस जगह पर हुआ था जहां मस्जिद का मुख्य गुंबद है। भगवान राम विष्णु हरि के 7वें अवातार हैं। उनकी प्राचिन मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था।अयोध्या राम मंदिर जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसल सुनाते हुए विवादित जमीन राम जन्मभूमि न्यास को देने का फैसला ( Ayodhya Faisla ) किया है। सुन्नी वफ्त बोर्ड को अयोध्या में अलग से 5 एकड़ जमीन देने की बात कही है।
चीफ जस्टिस ने बाबरी मस्जिद (babri masjid) मामले पर शिया वक्फ बोर्ड (shia Central waqf board) के दावे को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए मंदिर निर्माण के लिए अलग से बनेगा ट्रस्ट बनाने की बात कही है।