यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में लगी सभी पाबंदियों के आदेशों को सरकार सार्वजनिक करे। एक कमेटी बनाकर 7 दिन में इन आदेशों की समीक्षा कर रिपोर्ट पेश की जाए।
इसके साथ ही इंटरनेट पर बैन ( Internet Service ) को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा इंटरनेट पर बैन तभी लगाया जाएगा जब सुरक्षा को गंभीर खतरा होगा।
निर्भया की फांसी में आया नया मोड़, अब 22 जनवरी को नहीं होगी! दोषी विनय ने जेल से उठाया बड़ा कदम आपको बता दें कि सर्वोच्च न्यायाल ने नेताओं के आने-जाने की पाबंदी, इंटरनेट पर बैन समेत कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है। आपको ये भी याद दिला दें कि 5अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाई थी और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था।
जम्मू-कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
– अहम फैसला पढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में जज ने कहा कि सरकार सभी आदेशों की समीक्षा करे। इसके साथ मेडिकल समेत आधारभूत सुविधाओं में किसी भी तरह की बाधा ना आए इसको भी सुनिश्चित किया जाए।
– इंटरनेट पर रोक की समय सीमा होनी चाहिए।
– कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में हिंसा का एक इतिहास रहा है। विरोध के बावजूद दो तरीके के विचार सामने आते हैं।
– पाबंदियों से जुड़े सभी फैसले सार्वजनिक करे सरकार
– बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही धारा 144 लगाई जाए
– कश्मीर में बैंकिंग, व्यापारिक सेवाएं तुरंत बहाल की जाएं
– 7 दिन के अंदर धारा 144 पर समीक्षा हो