तेज प्रताप-एश्वर्या विवाद: सोशल मीडिया पर ट्रॉल हुए तेज प्रताप, यूजर्स ने जमकर लगाई फटकार
दरअसल, जेंडर क्राइम से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के अंतर्गत इस प्रस्तावित संशोधन में चाइल्ड पोर्नोग्रफी से जुड़ी हर जानकारी के साथ-साथ इससे जुड़ी अश्लील तस्वीरें एवं विडियोज वॉट्सऐप पर रखे जाने की सूचना नहीं देने पर भी जुर्माने का प्रावधान शामिल है। इस प्रस्ताव को अभी कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से मंजूरी मिलना बाकी है। माना जा रहा है कि दोनों ही मंत्रालय इसे अगले हफ्ते तक मंजूरी दे देंगे ताकि संशोधन को कैबिनेट के सामने रखा जा सके।
सिद्धू फिर बनेंगे पाकिस्तान के मेहमान! इमरान खान ने करतारपुर कॉरिडोर के शिलान्यास पर बुलाया
सूत्रों के अनुसार देश में लगातार बढ़ रहे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसों से प्रधानमंत्री कार्यालय काफी चिंता में हैं। समाज में बढ़ रही इस समस्या पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भी कई बार अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी चाइल्ड पोर्नोग्राफी और रिवेंज पोर्न को रोकने के लिए कई बार कानून में नए प्रावधान की मांग उठाई है। दरअसल, नए संसोधन के अनुसार पॉक्सो एक्ट की धारा 14 के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी कोई भी सामग्री रखने पर कम से कम 1,000 रुपये का जुर्माना और ऐसी सामग्री पूरी तरह से डिलीट न करने पर उस शख्स दोबारा से दोषी पाया जाएगा और 5000 रुपये तक का वसूला जाएगा। इसके साथ ही तीन साल तक की सजा और दूसरी बार दोषी पाए जाने पर सात साल तक की सजा हो सकती है।