एसपी ट्रैफिक ने बताया कि अगर वाहन नंबर प्लेट हिंदी में लिखी हुई है। या द्विभाषी में है तो ऐसे वाहनों का भी चालान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया था कि 15 फरवरी 2023 से सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। इसके अलावा वाहन नंबर प्लेट हिंदी में होने पर पांच हजार के चालान की राशि तय की गई है।
अगर वाहन की नंबर प्लेट हिंदी में है तो पांच हजार रुपए का चालान काटा जाएगा। इसके लिए पूरे मेरठ जनपद में हिंदी नंबर प्लेट के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर भी गाड़ी का पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा। अब अभियान में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा।
एसपी ट्रैफिक जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी जरूरी है। इसके अलावा हिंदी में (जैसे राज्य का नाम उत्तर प्रदेश और हिंदी के अंकों में नंबर प्लेट) होने पर पांच हजार के चालान की राशि तय की गई है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वाहन चालक तत्काल आवेदन कर दें। इसके लिए विभाग की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के लिए जिन वाहन चालकों ने आवेदन किया है उन्हें मौके पर रसीद दिखानी होगी। तब छूट मिल सकती है।