बंद रहेंगी शराब की सभी दुकानें जिलाधिकारी मेरठ के बालाजी ने उत्तर प्रदेश आबकारी देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों एंवं व्यवसाई नियमावली 2001 के क्रम में आबकारी अधिनियम खंड प्रथम के नियम 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए शनिवार को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जनपद के समस्त देसी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों की बिक्री बंद रहेगी। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस संबंध में आबकारी विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि इस बंदी के दौरान क्षेत्र में कहीं भी अवैध रूप से शराब की बिक्री न हो और कच्ची शराब का सेवन कोई न कर पाए। इसके लिए आबकारी विभाग ने पूरी व्यवस्था की है।
रोकथाम के लिए बनाई गई हैं कई टीमें जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि जिले में आबकारी विभाग की कई टीमें बनाई गई हैं। जो कि अपने-अपने क्षेत्र में अवैध शराब की ब्रिकी और कच्ची शराब की आपूर्ति के खिलाफ अभियान चलाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही शराब के ठेकों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जिससे कि दुकानों में भी अवैध ब्रिकी न हो पाएं।
गांधी जयंती को घोषित किया गया है ड्राई डे बता दे कि राज्य शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती को ड्राई डे घोषित किया गया है। इस दिन अर्थात 2 अक्टूबर को मेरठ सहित पूरे प्रदेश भर की समस्त देशी-विदेशी मदिरा की दुकाने, फुटकर दुकाने तथा शराब के गोदाम बंद रहते हैं। इसी तरह जिले में स्थित आसवानियों में भी शराब का आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः बंद रखने के भी आदेश दिए गए हैं।