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CAA: एसएसपी ने धर्म गुरुओं से दो टूक कहा- बवालियों को खुद थाने में लाकर पुलिस को सौंपें सिटी मजिस्ट्रेट संजय कुमार पांडेय का कहना है कि शहर में धारा-144 लागू है। बवाल से प्रभावित क्षेत्रों में यदि कोई जनप्रतिनिधि या नेता जाते हैं तो उन्हें धारा-144 लागू होने का नोटिस दिया जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखने के बाद ही वहां जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
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Solar eclipse 2019: 140 साल बाद बन रहा सूर्य ग्रहण में पांच ग्रहों का योग, उपाय करने से होगा लाभ, देखें वीडियो एक दिन पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को मेरठ की सीमा पर रोक लिया गया था। पुलिस अफसरों ने उन्हें धारा-144 का नोटिस दिया और प्रभावित परिवारों से मिलने की अनुमति नहीं दी। राहुल प्रियंका वापस लौट गए थे। बुधवार को रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को आना था, लेकिन मुजफ्फरनगर की सीमा में ही उन्हें रोक लिया गया। उनका मेरठ में लिसाड़ी गेट और हापुड़ रोड इलाके में आने का भी कार्यक्रम था। वह मेरठ की तरफ नहीं आए, वरना जिला प्रशासन उन्हें भी नोटिस देने के लिए तैयार था। जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई जनप्रतिनिधि यहां आता है तो धारा-144 का नोटिस देने के बाद मौजूदा स्थिति का भी आकलन किया जाएगा, तभी उन्हें वहां जाने की अनुमति दी जाएगी।