scriptAadhaar से PAN card लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए कितना समय मिला | Last date for linking PAN card with Aadhaar extended | Patrika News
मेरठ

Aadhaar से PAN card लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए कितना समय मिला

HIghlights
इस बार अंतिम तारीख तक भी पैन कार्ड pan card काे आधार aadhaar से लिंक linking नहीं कराया तो निष्क्रिय हाे जाएगा पैनकार्ड देना हाेका एक हजार रुपये का जुर्माना भी

मेरठApr 02, 2021 / 11:10 am

shivmani tyagi

aadharandpan card

aadharandpan card

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
मेरठ. अगर आप अभी तक पैन कार्ड काे आधार से लिंक नही करवा पाए हैं ताे आपके लिए अच्छी खबर है। अब आधार से पैन कार्ड लिंक कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी गई है। यहां यह भी जान लेना जरूरी है कि अगर आप 30 जून तक भी ऐसा नहीं करवाते हैं ताे फिर आप पर भारी जुर्मान लगेगा।
यह भी पढ़ें

एलोवेरा शैंपू लगाने वालों के लिए जरूरी खबर, कहीं आप भी तो नहीं हो रहे धोखे का शिकार

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। चेतावनी जारी की गई है कि अगर आपने 30 जून तक आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। टैक्स अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि आयकर विभाग ने इसकी सूचना अपनी वेबसाइट पर भी डाली है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है।
यह भी पढ़ें

आधार कार्ड नकली है या असली मिनटों में जानें

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है।
इससे पहले अगर आप 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाता। इतना ही नहीं आपको एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ता। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत होगी जिन्होंने अब तक अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं किया था या किन्ही कारणाें से वह ऐसा नहीं करवा पाए थे।
यह भी पढ़ें

ढाई फीट के अजीम मंसूरी को आखिरकार मिल गई दुल्हन, बोला- शादी होते ही सबसे पहले करूंगा ये काम

सरकार ने वित्त विधेयक 2021 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा चुकी है जिसमें पैन को 31 मार्च 2021 तक आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 में धारा 234 एच को जोड़ा था जिसमें उन लोगों को दंड देने का प्रावधान किया गया है जो पैन को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं कराते हैं। सरकार ने पहली बार 2017 में घोषणा की थी कि इसके लिए सभी व्यक्तियों को अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा। इस घाेषणा के बाद अब तक कई एक्सटेंशन दिए हैं। इस साल आखिरकार इसे अनिवार्य कर दिया गया।

Hindi News / Meerut / Aadhaar से PAN card लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए कितना समय मिला

ट्रेंडिंग वीडियो