एलोवेरा शैंपू लगाने वालों के लिए जरूरी खबर, कहीं आप भी तो नहीं हो रहे धोखे का शिकार
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च तय की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। चेतावनी जारी की गई है कि अगर आपने 30 जून तक आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। टैक्स अधिवक्ता एके जैन ने बताया कि आयकर विभाग ने इसकी सूचना अपनी वेबसाइट पर भी डाली है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कठिनाइयों के मद्देनजर आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है।आधार कार्ड नकली है या असली मिनटों में जानें
यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है।इससे पहले अगर आप 31 मार्च 2021 तक अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाता। इतना ही नहीं आपको एक हजार रुपये का जुर्माना भी देना पड़ता। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को राहत होगी जिन्होंने अब तक अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं किया था या किन्ही कारणाें से वह ऐसा नहीं करवा पाए थे।