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र्इपीएफ खाते की जानकारी सेकेंडों में पा सकते हैं आप, बस करना होगा यह काम दस साल से पहले पैसा निकालने पर पेंशन नहीं र्इपीएफअो की न्यू कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी प्राइवेट संस्थान में लगातार दस साल काम करते-करते अपने पीएफ व पेंशन फंड से सारा पैसा निकाल लेेता है तो वह पेंशन पाने का हकदार नहीं होगा। इसके साथ-साथ यदि कमर्चारी की सितंबर 2014 के बाद ज्वाइनिंग है तो वह अपनी बेसिक वेतन से 12 प्रतिशत से ज्यादा कंट्रिब्यूशन नहीं करा सकता। न्यू कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत यह विकल्प सिर्फ सितंबर 2014 से पहले के कर्मचारियों के लिए है। वह भी तब जब कंपनी उसके आवेदन को स्वीकार कर ले।
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बैंक के खाते में आधार कार्ड को लेकर यह जानकारी नहीं होगी आपके पास, जानिए इसके बारे में र्इपीएफ एक्ट 1952 की भूमिका कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के र्इपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत कर्मचारी के बेसिक वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा प्रोविडेंट फंड (पीएफ) में जाता है। 12 प्रतिशत में से 8.33 प्रतिशत पेंशन फंड में चला जाता है, साथ ही सरकार की आेर से भी उस कर्मचारी के पेंशन फंड में बेसिक वेतन का 1.16 प्रतिशत जमा किया जाता है। इस आधार पर कर्मचारी को लगातार दस साल प्राइवेट संस्थान में काम करने पर वह पेंशन मिलती है।